हेराफेरी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

BHASKAR MISHRA

high_court_visualबिलासपुर–जमीन खरीदी में करोड़ों रूपये के हेराफेरी के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामला रायपुर का है। रायपुर के राजकुमार शर्मा और विशाल शर्मा नाम के दो लोगों पर आरोप है कि रायपुर से लगे सोनडोंगरी क्षेत्र के साढ़े तीन लाख वर्ग फीट में फैले औद्योगिक और  आमोद-प्रमोद के लिए सुरक्षित जमीन का मिलीभगत कर फर्जी तरीके से डायवर्सन करा लिया है।

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आरोपियों के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकयत की गई थी। अपनी संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थीर। आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

वहीं महासमुंद के बसना धान खरीदी केंद्र में 1 करोड़ से अधिक राशि की गड़बड़ी करने के आरोपी प्रवंधक की भी हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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