रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है । संशोधन आदेश की अधिसूचना यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में इस महीने की आठ तारीख को आयोजित केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। केबिनेट के फैसले के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परसांे 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार प्रशासकीय विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष पदोन्नति के लिये विचाराधीन शासकीय सेवकों के विगत 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त, अप्राप्त होने की जानकारी प्रस्तुत करेगा । ऐसे शासकीय सेवक जिनके 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के पूर्ण वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हो, उनके प्रकरण परिभ्रमण में विचाराधीन रखे जाएंगे तथा 5 वर्षों के पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा । यह अधिसूचना अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
प्रमोशन के लिए अब देना होगा अचल सम्पत्ति ब्यौरा
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