जशपुर।कलेक्टर महादेव कावरे ने जशपुर जिले के एनएचएम के सभी संविदा कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर काम में लोटने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु जिला स्तर से सक्रिय रूप कार्य किया जा रहा है । ऐसे समय पर एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना सर्वथा अनुचित है कलेक्टर ने नोटिस में कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संसाधन तथा विछिन्ता निवारण अधिनियम लागू किया गया जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने पर पूर्णता दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बाधा उत्पन्न करने के लिए सजा एवं धारा के तहत ड्युटी में अधिकारी की विफलता के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
उन्होंने सभी संविदा एनएचएम के 453 कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर काम में वापस लौटने का नोटिस जारी किया गया है उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों को अपने काम में वापस लौटकर अपने पदस्थ संस्था में उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं । उन्होंने कहा कि कार्य पर वापस नहीं आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।