अन्य प्रदेशों से आने वालों को हवाई और ट्रेन सफर के लिए छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी,पढ़िए गाइडलाइन में और क्या है शामिल

Shri Mi
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रायपुर।अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी s.o.p. का पालन किया जाना है। इस बाबत आदेश भी जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पहले खुद को राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।जिला कलेक्टर उपरोक्त सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए होमकवारेंटिं/ शासकीय क्वारेन्टीन/ सेंटर पेड कैंटीन के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराएंगे.एयरपोर्ट पर व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था, एयरपोर्ट पर परिवहन व्यवस्था, रेलवे स्टेशन परिवहन व्यवस्था, क्वारेन्टीन केंद्र की मॉनिटरिंग को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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एयरपोर्ट पर व्यवस्था के लिए रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी और रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे। इन सुविधा केंद्रों में जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थडेस्क भी रहेंगे। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के बाद यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे जिसमें 1 बैच में 20 यात्री और हैंड बैगेज के साथ सुविधा केंद्र पहुंचेंगे। जहां आवश्यक विवरण दर्ज कराने के बाद उनका थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच होगी।

लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एयरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन किओस्क में भेजा जाएगा। जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केंद्र में भेजा जाएगा।ऐसे यात्रियों का चेकिंग बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलित कर उन्हीं की एंबुलेंस डेडिकेटेड तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा।लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय क्वॉरेंटाइन/होम क्वारेन्टीन/ऐच्छिक आधार पर पेड़ क्वारेन्टीन केंद्र में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वह 14 दिन तक के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के हैंड बैगेज चेक इन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणु नाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे सभी रेलवे स्टेशन जहां 1 जून से ट्रेन रुकेगी समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन सुविधा केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी रहेंगे। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे।

अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों द्वारा पालन किए जने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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