अपहरण मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार लुनिया ने सुनाई साढे तीन साल की सजा

Shri Mi
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रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी) बलरामपुर थाना अंतर्गत गणेश मोड़ चौकी के ग्राम जरहाडीह के अंकित सिंह पिता रविंद्र सिंह 19 वर्ष को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार लूनिया ने अनाचार के आरोपों से मुक्त करते हुए अपहरण मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम महाराजगंज के एक युवती को विगत 6 फरवरी 2018 को बहला-फुसलाकर उसके घर से ले गया था। युवती के परिजनों ने गणेशमोड़ चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर संदेह जाहिर किया था,जहां से अपहरण किए गए युवती ग्राम जरहाडीह से पुलिस ने बरामद किया था,जिस पर पुलिस ने आरोपी ग्राम जरहाडीह के अंकित सिंह पिता रविंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2)(ढ़), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2)( 5) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 5 दंडनीय धारा 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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जिला न्यायाधीश अशोक कुमार लूनिया ने समस्त बयानों के आधार पर अपने आदेश में कहा है कि युवती अभियुक्त से प्यार करती थी। विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त अंकित सिंह को धारा 376 (2)(ढ़) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 दंडनीय धारा 6 के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

वहीं धारा 363 के तहत एक वर्ष और धारा 366 के तहत तीन वर्ष छह माह की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों धाराओं में पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर सात-सात दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा के प्रावधान है।a

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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