रायपुर।राज्य शासन ने प्रदेश के सभी शासकीय,अर्द्धशासकीय कार्यालयों,शैक्षणिक संस्थाओं और शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में बिजली की बचत के उद्देश्य से छह महीने में एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग अनिवार्य करने के आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से इसका आदेश पिछले माह की 11 तारीख को जारी करते हुए, इस दिशा में सभी विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।जारी आदेश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नए बनने वाले समस्त भवनों में चाहे वे लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग या अन्य विभागों के हों, भवन निर्माण के समय ही एल.ई.डी. बल्ब फिक्सचर्स ही लगाए जाएं।
इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय सचिव की होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्युत के क्षेत्र में नई तकनीक आने के बाद आज कल एल.ई.डी. बल्ब सर्वाधिक उपयोगी पाए जा रहे हैं, इनके प्रयोग से बिजली की खपत कम होती है और इन बल्बों की लाईफ भी लंबी रहती है।
इन बल्बों के उपयोग से मितव्ययता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विद्युत खपत में कमी लाने के लिए एल.ई.डी. बल्ब का अनिवार्यतः उपयोग किया जाए। इससे विद्युत की खपत में लगभग 25 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है।