अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट का नोटिस..असहिष्णुता वाले बयान पर दाखिल किया गया है मामला..अब 17 अप्रैल को सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—असहिष्णुता से डर लगता है बयान पर हाईकोर्ट ने आमिर खान और राज्य शासन से जवाब तलब किया है ।  जानकारी हो कि फिल्म अभिनेता आमिर खान के 2015 में दिए बयान पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
 
               आमिर खान ने साल 2015 में एक बयान दिया कि देश में असहिष्णुता से उन्हें और उनकी पत्नी को डर लगता है। बयान को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। 
 
                                रायपुर के दीपक दीवान ने  अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध धारा 153-A और 153-B IPC के तहत अपराध का परिवाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था।
       
            थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के तारतम्य में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में बताया गया कि मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान से अभिनेता का बयान आपसी वैमनस्य फैलाने वाला दर्शित होता है । 
 
                     इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि . दोनों ही धाराओं के लिए केंद्र-राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। परिवाद के पहले कोई अनुमति नही ली गयी है। इसलिए मामले का संज्ञान नही लिया जा सकता । 
 
                    इसके खिलाफ परिवादी ने सेशन कोर्ट में रिविशन किया था। समान आधार पर मामले को खारिज कर दिया गया। 
 
                      चुनौती देते हुए  परिवादी ने अमियकांत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था ।  याचिका में बताया कि फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर परिवाद इस आधार पर खारिज नही की गयी  है कि आमिर खान के खिलाफ 153 ए, 153 बी आईपीसी के तहत कोई मामला  नही बनता है।  बल्कि इस आधार पर खारिज किया गया है कि पूर्वानुमति नही ली गयी है । दूसरा मजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त सामग्री थी कि मामले को अनुमति के लिए  प्राधिकृत को अनुमति हेतु भेज जा सकता था । पुलिस को मामला दर्ज करने निर्देशित किया जा सकता था। 
 
                  वहीं पुरानी बस्ती थाना ने जब जांच पर अपराध के होने का प्रमाण पाया तब उसे सीधे ही मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल पूरा कर रिपोर्ट दाखिल करना था। क्योंकि  दोनो ही अपराध संज्ञेय और अजमानतीय प्रकृति के है । 
 
              तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने 5 मार्च 2020 को आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने आमिर खान और राज्य शासन के कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी किया गया है।
 
              याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की पैरवी अमियकान्त तिवारी ग़ालिब द्विवेदी और भारत गुलाबानी ने की। शासन से तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल मतीन सिद्दीकी, आमिर खान के तरफ से अधिवक्ता डीके ग्वालरे और न्याय मित्र अभिजीत मिश्रा ने पैरवी की है।
 
                       मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2020 को होगी।अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट का नोटिस, असहिष्णुता संबंधी बयान पर दाखिल किया गया है मामला

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