अमर को मिली कोर्ट से राहत भाजपा में जश्न

BHASKAR MISHRA
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high court cgबिलासपुर_ पूर्व महापोर वाणी रॉव की अमर अग्रवाल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज अमर अमर अग्रवाल के पक्ष में फैसला दिया है। मालूम हो कि 2013 विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व महापौर ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने अपने चुनाव खर्च में चुनाव प्रचार करने आये वैकया नायडू के खर्च को शामिल नहीं किया है। वाणी राव ने हाईकोर्ट में अपनी शिकायत में बताया था कि प्रत्याशी के इशारे पर मतदाता सूची से सैकड़ों लोगों का नाम विलोपित कर दिया गया। जिसके चलते कांग्रेस के कई वोटर वोटिंग नहीं कर पाए।

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हाईकोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों बिन्दुओ को चुनाव रद्द करने का अपर्याप्त कारण बताते हुए खारिज कर दिया। जस्टिस गौतम भादुड़ी के बेंच ने बताया कि मतदाताओं का नाम शामिल करना या निकालना चुनाव आयोग का काम है। इसलिए चुनाव निर्णय करने का यह कोई आधार नहीं है। मालूम हो कि याचिक दायर के बाद अमर अग्रवाल ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया था कि वैंकया नायडू पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से बिलासपुर पार्टी का प्रचार करने आए थे। इस दौरान जो भी खर्च हुआ उसका पार्टी के खाते में जिक्र है। मामले को सही पाए जाने के आधार पर आज हाईकोर्ट ने वाणी राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमर अग्रवाल को क्लीन चिट दिया है।

                 वही हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। कोर्ट के निर्णय आने के बाद किशोर राय ने बताया कि भाजपा मूल्यों की राजनीति करती है। कोर्ट में जानबूझ कर कांग्रेस ने भाजपा नेता को घसीटा था। आज सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सब सस्ती लोगप्रियता पाने के लिए कांग्रेस ने किया। इस मौके पर मनीष अग्रवाल, मनीष शुक्ला, विजय ताम्रकार,  राकेश तिवारी ने अपनी खुशी जाहिर की है।

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