अमित की जमानत याचिका खारिज…अब हाईकोर्ट की तैयारी…राहत मिलने तक गोरखपुर उप-जेल में रहेंगे जोगी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। अमित जोेगी  ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेन्ड्रा की अदालत में खुद की पैरवी की। पहले हाफ तक पुलिस और जोगी को सुना गया। दूसरे हाफ में कोर्ट ने अमित जोगी को न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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                      अतिरिक्त न्यायाधीश पेन्ड्रा ने अमित जोगी के निवास मामले में सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि एक दिन पहले बिलासपुर स्थित मरवाही सदन से सुबह 9 बजे पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार किया था। जोगी की गिरफ्तारी के पहले भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने सोमवार को पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर घेराव किया था। समीरा ने बताया कि जोगी ने 2013 में मरवाही से चुनाव लड़ते हुए…जन्म स्थान और दिनांक को लेकर गलत जानकारी देकर आयोग को गुमराह किया है।

                           जोगी के अलग अलग दस्तावेजों में जन्म स्थान अलग अलग है। कहीं टैक्सास तो कहीं इंदौर जन्म स्थान बताया गया है। चुनाव लड़ते समय आयोग को बताया कि उनका जन्म जन्म सारबहरा में हुआ है। कोर्ट से सर्टिफाइड कापी मिलने के बाद मामले में गौरेलाथाना में एफआईआर भी दर्ज कराया गया। लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी जोगी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान मरवाही विधानसभा के सैकड़ों आदिवासी भी मौजूद थे।

               समीरा पैकरा के धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस ने मरवाही सदन पहुंचकर सुबह गिरफ्तारी की। गौरेला पहुंचकर जोगी का मेडिकल टेस्ट किया गया। थाने में जरूरी कार्रवाई के बाद जोगी को जिला सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश पेन्ड्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जोगी को 14 दिन के लिए गोरखपुर जेल भेज दिया।

          आज अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की पैरवी करते हुए अमित जोगी ने जमानत याचिका पेश किया। पहले हाफ में न्यायाधीश ने पुलिस और जोगी को सुना। दोपहर बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। जोगी खेमें के न्यायिक जानकारों ने बताया कि अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे।

                फिलहाल अमित जोगी पेन्ड्रा स्थित गोरखपुर उप-जेल में हैं। जानकारी हो कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने जोगी समर्थक काफी की स्थिति में देखने को मिले। इस दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नजर आया।

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