रायपुर।भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत अयोध्या नगर, मटकोडवापारा रोड चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर), नगर पालिक निगम बिरगांव अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12,बजरंग चौक,रांवाभाटा,थाना खमतराई, घासीदास पार्क,सेक्टर-03,देवेंद्र नगर(थाना देवेंद्र नगर) में 01नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। में एक नया कोरॉना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर ने पूर्व और पश्चिम में बंद,उत्तर से दक्षिण मुख्य मार्ग को कंटेंटमेंट जोन के अंतर्गत रखा गया है।सीजीवाल NEWS के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहा क्लिक कीजिये
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिस में तैनात पुलिस अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकाने, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णत:बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेंटमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंटमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा पास जारी किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंस तथा सेनेटाईजेसन सुनिश्चित करते हुए कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे।