अयोध्या मामले में फैसला 9 नवंबर को,CM भूपेश बघेल ने की आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील, बिलासपुर में धारा 144 लागू, सभा – जुलूस पर पाबंदी, शराब दुकान बंद

Shri Mi
2 Min Read

बिलासपुर।जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार कल 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या के मसले पर आने वाले फैसले के मद्देनजर प्रदेशवासियों से आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मसले पर अधिकृत स्त्रोतों से मिलने वाली खबरों पर ही विश्वास करें और अफ़वाहों के साथ सोशल मीडिया फेक न्यूज और अफवाहों से दूर रहें।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर से ही फोन पर मुख्य सचिव और डीजीपी से चर्चा कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए ।मुख्यमंत्री ने पुलिस को 24 घंटे चौकन्ना रहने, इंटेलिजेंस को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close