आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू

Shri Mi
1 Min Read

mantralay_rprरायपुर।राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से लागू वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए है। वित्त विभाग ने इस संबंध में विगत एक जुलाई को मंत्रालय (महानदी भवन) से अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत नियमित वेतन का भुगतान माह जुलाई 2017 का वेतन (अगस्त 2017 को देय) से प्रारंभ किया जाएगा और एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटसीजीफाइनेंशडाटएनआईसीडाटइन) पर अपलोड कर दिया गया है।

Join Our WhatsApp Group Join Now
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close