रायपुर-राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव 2018 के तहत प्रदेश में लागू आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए विधायकों से लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। इस आशय का का परिपत्र मंत्रालय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिया गया।
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परिपत्र में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में 06 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
अतः विधायकों को दी गई लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस लेकर संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में अविलंब कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पालन प्रतिवेदन भी भेजने के निर्देश दिए हैं।