आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लोरमी पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

Chief Editor
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लोरमी/मुंगेली(अतुल श्रीवास्तव)। पुलिस अधीक्षक मुंगेली अरविंद कुजूर के कुशल मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोरमी सीडी तिर्की एवं अनुविभागीय पुलिस अधीक्षक लोरमी अब्दुल कादिर खान के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी लोरमी के मर्ग क्रमांक 3/2019 धारा 174 जा. फों. दिनांक 13/1/209 को मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। मृतिका रजनी कश्यप पति मनोज कश्यप उम्र 32 वर्ष साकिन पैजनिया के मार्ग जांच उपरांत मृतिका के पति द्वारा बताने से मृतिका की मृत्यु होना पाए जाने से थाना लोरमी में दिनांक 17/7/2020 को अपराध क्रमांक 402/2020 धारा 306 भा. द. वि. का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है।

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आपको बता दें की घटना दिन से आरोपी फरार था। जिसकी पतासाजी की जा रही थी। इस मामले के मुख्य आरोपी मृतका का पति मनोज कुमार कश्यप उम्र 34 वर्ष साकिन पैजनिया थाना लोरमी को मुखबिर के सूचना अनुसार आरोपी मनोज कश्यप को घेराबंदी कर थाना लोरमी से पुलिस टीम भेजकर गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे न्यायालय पेश किया गया, जहां पर जमानत के अभाव में आरोपी मनोज कश्यप को जेल दाखिल होना पड़ा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उसे प्रेरित करता है या उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ व अर्थदंड के लिए भी उत्तरदाई होगा। बता दें की नव पदस्थ थाना प्रभारी कैसर पराग, सहायक उपनिरीक्षक चित गोविंद दुबे, आरक्षक यशवंत डाहिरे, धर्मेंद्र राजपूत इन सभी की कार्यशैली सराहनीय रहीं।

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