आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला,तीन आरोपियों को एक-एक साल की सजा

Shri Mi
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रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)-जिले के एक आदिवासी के घर में घुसकर सभी परिवार के सदस्यों से गाली-गलौज कर मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटिज अशोक कुमार लूनिया की अदालत ने तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार लुनिया ने निर्णय की प्रतिलिपि कलेक्टर व एसपी बलरामपुर-रामानुजगंज को प्रेषित करने का आदेश भी जारी किया कि दोनों अधिकारी यह जांच करेंगे कि आरोपियों द्वारा पीड़ित के स्वामित्व की जमीन पर किसी प्रकार का अवैध उत्खनन तो नहीं किया गया है। यदि उनके द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है तो आरोपितों से नियमानुसार कार्रवाई कर शासन की क्षति की राशि वसूल करने का भी आदेश दिया गया है। जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम लाउ निवासी रामचंद्र उरांव ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में उसके पिता के नाम पर पट्टे की भूमि खसरा नंबर 4/93 रकबा 3.036 हेक्टेयर है।और राजपुर निवासी आरोपी विनोद अग्रवाल ने उससे पांच वर्ष के लिए उक्त भूमि को पत्थर उत्खनन के लिए लिया था।

             
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घटना दिवस 23 जनवरी 2017 की सुबह 11 बजे प्रार्थी रामचंद्र उरांव अपने पत्नी,मां,भाई व बहू के साथ विनोद अग्रवाल के पास जाकर उक्त भूमि से पत्थर निकालने के लिए मना किया तो विनोद अग्रवाल ने उनसे झगड़ा करने लगा कुछ समय बाद आरोपी विनोद अग्रवाल अपने साथ राजपुर के ही अनिरुद्ध पाण्डेय,मुंशी हीरालाल जायसवाल को साथ प्रार्थी के घर पहुंच कर जातिगत गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी धारा 294, 506, 323, 451, 427/34 तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया था। मामले की जांच में पता चला था कि आरोपियोंम ने भादवि की धारा 294, 323/34, 506, 452, 427 एवं अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण की धारा 3(1-द), 3(1-ध) एवं 3(2)(5)(क) के अंतर्गत अपराध कारित किया है।

प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटिज अशोक कुमार लूनिया की अदालत ने आरोपी विनोद अग्रवाल,हीरालाल जायसवाल,अनिरुद्घ पाण्डेय को आईपीसी की धारा 452 के तहत छह-छह माह का कठोर कारावास व 100-100 रुपये के अर्थदंड, भादवि की धारा 294 में तीन-तीन माह का कठोर कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 506 के तहत तीन-तीन माह कठोर कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड, धारा 323 के तहत भी तीन-तीन माह कठोर कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 427 के तहत एक-एक वर्ष कठोर कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड, अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराओं में भी अधिकतम एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

वहीं विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटिज अशोक कुमार लूनिया ने निर्णय की प्रतिलिपि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को प्रेसित कर आरोपियों के द्वारा प्रार्थी के जमीन पर अवैध उत्खनन तो नहीं किया गया है। यदि उनके द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है तो आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासन की क्षति पूर्ति राशि वसूली करने के आदेश दिया गय है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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