आधार सेवा केन्द्र का लाईसेंस निरस्त,कलेक्टर ने मामले की जांच के बाद जारी किए निरस्तीकरण आदेश

Shri Mi
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सिमगा-जिले के सिमगा तहसील के ग्राम हिरमी में श्री दिनेश्वर वर्मा द्वारा संचालित आधार सेवा केन्द्र का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है। लाईसेंस के रूप में उन्हें काम-काज के लिए दिया गया यूजर आईडी वापस ले लिया गया है। श्री वर्मा पर विभिन्न काम-काज के लिए लोगों से निर्धारित से ज्यादा शुल्क लेने के आरोप लगे थे। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने मामले की जांच कराने के बाद विगत15 तारीख को निरस्तीकरण आदेश जारी किए हैं। निरस्तीकरण की सूचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय,हैदराबाद को भेज दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से चेताया है कि शासकीय काम करने वाले च्वाईस/आधार सेवा केन्द्रों को शासन के नियम-कायदों के अनुरूप काम करना होगा। अन्यथा  इसी तरह कठोर कार्रवाई भुगतना होगा। उन्होंने चिप्स के ईडीएम को इन केन्द्रों की सतत मॉनीटरिंग करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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उन्होंने सभी सेवा केन्द्रों को शासन द्वारा निर्धारित फीस का आम जनता की जानकारी के लिए सूचना फलक में अपने दुकान में प्रदर्शित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इन सेवा केन्द्रों में विभिन्न तरह के काम-काज के लिए शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

इनमें आधार पंजीयन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का काम उन्हें निःशुल्क करना होगा। डेमोग्राफिक अपडेट एवं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जीएसटी मिलाकर 50-50 रूपये और केवायसी का उपयोग करते हुए आधार सर्च के लिए 30 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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