बिलासपुर—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी कर दिया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के राजनैतिक दलों के साथ कर चुनाव गतिविधियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन, कानून व्यवस्था, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार होगा।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन व्यय की सीमा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षदों के लिये अलग-अलग है। नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिये चुनाव व्यय सीमा 50 हजार होगी। नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षदेम के लिये डेढ़ लाख और नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद 3 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख रूपये और 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर 5 लाख रूपये खर्च कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर जिले में एक नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों मंे निर्वाचन होगा। जिले में 5 लाख 61 हजार 997 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगरीय निकायों में कुल 190 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होगा। सामग्री वितरण और स्ट्रांग रूम सभी नगरीय निकायों के लिये अलग-अलग बनाये गये हैं। मतदान दलों के लिये वाहन व्यवस्था और रूट चार्ट भी तैयार हो चुकाहै।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अभ्यर्थी आन लाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। आनलाईन नामांकन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर और उसमें हस्ताक्षर कर दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
कलेक्टर ने राजनैतिक दलों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि राजनैतिक दलों के सहयोग से शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिये लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमति लेकर करें। स्कूल, शासकीय कार्यालय, अस्पताल, कोर्ट के 200 मीटर परिधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो।
कलेक्टर ने नगर पालिका आम निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किये गये संशोधन से भी राजनैतिक दलों को अवगत कराया।