आनलाइन शराब बिक्री नियम निर्देश जारी..ग्राहक मंगा सकता है 5 हजार एमएल..वर्दी में रहेंगे डिलेवरी व्वाय.. मैन पावर को शर्तों में जिम्मेदारी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— आबकारी विभाग ने आनलाइन शराब बिक्री को लेकर सख्त नियम निर्देश जारी किये है। एक ग्राहक एक बार मेे अधिकतम 5 हजार एमएल शराब आनलाइन मंगा सकेगा। डिलेवरी की जिम्मेदारी मैन पॉवर कम्पनी को दी गयी है। डिलेवरी चार्ज ग्राहक से लिया जाएगा। टूट फूट की जिम्मेदारी मैन पावर कम्पनी की होगी।

             
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                       कोरोना वाचरस को ध्यान में रखते हुए शासन ने आनलाइन शराब बिक्री को लेकर सख्त नियम निर्देश जारी किये हैं। आनलाइन शराब डिमांड के लिए उपभोक्ता को गुगल प्ले से सीएसएमसीएल एप्प डाउन लोड करना पड़ेगा। मदिरा चयन के बाद 24 घँटे के अन्दर शराब की डिलेवरी होगी। ग्राहक 15 किलोमीटर की दूरी तक शराब हासिल कर सकता है।

किसी जिम्मेदारी और क्या होगा ड्रेस कोड

               शासन ने डिलेवरी की जिम्मेदारी मैन पावर कम्पनी को दिया है। कम्पनी के डिलेवरी ब्वाय का निर्धारित यूनिफार्म होगा। यूनिफार्म का वहन मैन पावर कम्पनी को करना होगा। डिलीवरी ब्वाय को हरे रंग की टी-शर्ट और नेवी ब्लू पेंट पहनना होगा। टी शर्ट और पैण्ट में सीएसएमसीएल समेत मैन  पॉवर कम्पनी का मोनो लगा होगा। डिलीवरी बॉय को दस्ताना, मास्क और टोपी पहनना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप भी उपयोग में लाना होगा। स्मार्ट फोन की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।

कड़ी सुरक्षा में आनलाइन शराब वितरण
       

             शासन ने निर्देश दिया है कि डिलीवरी के दौरान शराब चोरी, लूट या अन्य परिस्थितियों के
के लिए जनशक्ति एजेंसी जिम्मेदार होगी। शराब पैक करने से लेकर वितरण की व्यवस्था मैन पावर की  होगी। परिवहन के दौरान टूट-फूट होने की स्थिति में आर्थिक भरपाई मैन पावर एजेंसी को करना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति के समय आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन जरूरी है।

                            मैन पावर एजेंसी ही डिलीवरी बॉय के लिए वाहन की व्यवस्था करेगी। पैकिंग सामग्री और  डेलिवरी में उपयोग आने वाली वस्तुओं की भी जिम्मेदारी मैन पावर की होगी। पैकिंग के दौरान शराब का प्रदर्शन ना हो। अन्यथा जिम्मेदार कम्पनी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी।

24 घण्टे में डिलीवरी और जुर्माना

             आनलाइन शराब बुकिंग के बाद मैनपॉवर एजेंसी को 24 घण्टे के अन्दर ऑर्डर को पूरा करना होगा।  यदि 48 घंटे के भीतर शराब नहीं दिया जाता है तो कम्पनी को डिलीवरी चार्ज के बराबर जुर्माना देना होगा।  लगातार 5 दिनों से अधिक समय तक चूक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए जुर्माना दोगुना होगा।

महीने में होगा भुगतान
डेलिवरी चार्ज 120 रूपए का भुगतान ग्राहक से लिया जाएगा।  डेलिवरी चार्ज सीएसएमसीएल के खाते में जमा होगा। खाते में  जमा किए गए डेलिवरी चार्ज का भुगतान एजेंसी के माध्यम से डिलीवरी बॉय को किया जाएगा।

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