रायपुर।आबकारी विभाग द्वारा 26 दिसम्बर को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा तथा भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा के नवीन ब्रांड और लेबलों के पंजीयन के लिए सूचना जारी की गई थी। इस संबंध में उत्पन्न भ्रांतियों के संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त सूचना केवल भारत में निर्मित तथा भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा के नवीन ब्रांड और लेबल के पंजीयन के लिए थी। इसका देशी और विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के व्यवस्थापन एवं ठेका से कोई संबंध में नहीं है।इससे पहले 26 दिसंबर को जारी किये गये पत्र में विभाग की तरफ से जो बातें लिखी गयी थी, उसके मुताबिक ये बातें सामने आ रही थी कि विभाग फिर से ठेका पद्धति के जरिये शराब बेचने जा रहा है। पुराने पत्र में लिखा था… कि “वर्ष 2018-19 के लिए ठेका व्यवस्थापन कार्य शीघ्र प्रांरभ होना संभावित है। वर्ष 2018-19 के लिए भारत में निर्मित विदेशी विदेशी मदिरा/भारत के बाहर आयतित विदेशी मदिरा के नवीन ब्रांड/लेवलों का पँजीयन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10.01.2019 तक समय सीमा निर्धारित की जाती है, निर्धारित दिनांक के पश्चात नवीन ब्रांड /लेवलों के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा”
आबकारी ठेका के लिए नहीं हुआ आदेश,विभाग ने दिया स्पष्टीकरण,विदेशी मुद्रा के नवीन ब्रांड का होगा पंजीयन
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर