बिलासपुर— आबकारी मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर अब पांच लीटर से अधिक शराब रखने और बेचने पाबंदी लगा दिया है। प्रदेश के किसी कोने में कोई भी यदि पांच लीटर से अधिक शराब रखते पाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी।
आबकारी विभाग ने शऱाब रखने और बेचने के नियमों जरूरी बदलाव किया है। शासन से जारी आदेश के अनुसार आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 16 के तहत अब किसी भी व्यक्ति को एक समय में अधिकतम पांच लीटर से अधिक शराब रखने की छूट नहीं होगी। ना ही किसी को बेचने का अधिकार होगा।
आबकारी विभाग के विशेष सचिव ने आदेश जारी कर बताया है कि नए आदेश के अनुसार राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी छत्तीसगढ़ में प्रचलित वैध प्रकार की मदिरा..पांच लीटर से अधिक नहीं रख सकता हैं। ना ही किसी को छूट होगी। निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।
बहरहाल अब मदिरा प्रेमियों में आदेश को लेकर हाहाकार है। यह फरमान..विशेष छूट पाने वाले चिन्हांकित लोगों पर भी लागू होगा।