आयशा की जमानत अर्जी खारिज

BHASKAR MISHRA
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high court cgबिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से ताल्लुक रखनेवाली महिला आयशा बानो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मालूम हो कि रायपुर से गिरफ्तार हुआ धीरज साव पाकिस्तान के खालिद नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था।

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                    खालिद ने धीरज साव को बताया था कि वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। खालिद धीरज साव के खाते में पैसा पहुंचाता था और फिर धीरज साव संगठन से जुड़े अन्य लोगों को पैसा भेजने का काम करता था। यह सिलसिला पिछले 2011 से चल रहा है। इस बीच धीरज साव की गिरफ्तारी हुई तो उसने जुबैर हुसैन,आयशा बानो,राजू खान नाम के तीन लोगों को पैसा पहुंचाना कबूल लिया।

                       आयशा बानो की गिरफ्तारी बिहार के लखीसराय से हुई है। आयशा बानो को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया था। आयशा ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जमानत की अर्जी को जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।

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