ई.आधार को भी मिली मान्यता…उस्लापुर में टीम ने की रिकार्ड वसूली

BHASKAR MISHRA
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railwaal_picasa- Copy बिलासपुर—उस्लापुर स्टेशन में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान के दौरान बेटिकट यात्रियों में जमकर अफरा तफरी देखने को मिली। वरिय मंडल वाणिज्य प्रबंधक रश्मि गौतम के मार्गदर्शन और सहायक वाणिज्य प्रबंधक गरिमा तिवारी की अगुवाई में उस्लापुर स्टेशन में किलाबन्दी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। 13 गाड़ियों में अभियान चलाकर बेटिकट यात्रियों से रिकार्ड तोड़ जुर्माना वसूला गया।

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                       जानकारी के अनुसार अभियान में बिना टिकट के 146 मामलों से 96 से अधिक रूपए वसूले गए। अनियमित टिकट के 102 मामलों में45 हजार रूपए से अधिक की वसूली हुई। बिना बुक लगेज के 148, गंदगी फैलाने के पांच मामले दर्ज किए गए। टीम ने कुल 401 मामलों से डेढ़ लाख रूपए से अधिक जुर्माना किया। अभियान में मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, टीटीई और आरपीएफ स्टाफ ने भी शिरकत किया।

ई-आधार कार्ड को मान्यता

                 रेलवे प्रशासन ने 15 फरवरी 2012 से आरक्षित श्रेणी के कोचों में यात्रा के दौरान निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई भी एक को दस्तावेज साथ रखने को कहा है। टिकट पर्यवेक्षकों के मांगे जाने पर यात्रियों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यदि यात्री के पास निर्धारित पहचान पत्र नही मिलता है तो उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

                        बिलासपुर रेल प्रशासन ने बताया कि रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान ई. आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के दायरे में शामिल किया है। इस तरह  वैध प्रमाणों की संख्या 10 हो गयी है। इनमें प्रमुख रूप से मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,  केंद्रीय या राज्य सरकार से जारी सीरियल नंबर फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजो का फोटोग्राफ पहचान पत्र,  फोटो के साथ सरकारी बैंक पासबुक, बैंक क्रेडिट कार्ड,  आधार या ई-आधार कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड को पहचान पत्र दस्तावेज में शामिल गया हैं।

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