उड़नदस्ता टीम की आधा दर्जन प्रिंटिंग प्रेसों में धावा..सामाग्री बरामद..आयोग का निर्देश..चुनाव में प्रतिबंधित रहेगा सेना का जिक्र

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—जिला निर्वाचन कार्यालय की उड़नदस्ता टीम ने प्रिंटिंग प्रेस में छापामार कार्रवाई की है। टीम ने शहर के 6 प्रमुख प्रीटिंग प्रेस को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की है। आवश्यक सामाग्रियों को बरामद भी किया गया है।
                  जिला निर्वाचन कार्यालय की उड़नदस्ता टीम ने प्रिंटिंग प्रेस में छापामार कार्रवाई की है। चुनाव से जुड़ी सामाग्रियों को जब्त किया गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने तारबाहर स्थित रूबी प्रिंटिंग प्रेस, जूनी लाईन में मयूर प्रिंटिंग प्रेस, मेडिकल काम्प्लेक्स के पीछे खण्डेलवाल प्रींटिंग प्रेस, बृहस्पति बाजार स्थित अंकुर प्रिंटिंग प्रेस, मगरपारा रोड स्थित गोस्वामी प्रीटिंग, करबला रोड में सीजी प्रिंटर्स और तेलीपारा स्थित सन प्रिंटर्स पर  धावा बोला है।
                                               कार्रवाई के दौरान टीम ने प्रचार सामग्री की विस्तृत जानकारी और बिल प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से मांगे हैं। उड़नदस्ता टीम ने प्रचार सामग्री में प्रकाशित विज्ञापन की अनुमति की जानकारी भी संचालकों को देने के लिए कहा है। उड़नदस्ता टीम को जानकारी मिली थी कि कई प्रिंटिंग प्रेस संचालक प्रचार सामग्री में प्रकाशक का नाम और  प्रतियों की संख्या नहीं दर्ज कर रहे हैं। जानकारी के बाद टीम ने कई प्रिंटिंग प्रेस में छापामार कार्रवाई कर और संचालकों को निर्देश दिया है कि प्रचार सामग्री में मुद्रक का नाम, प्रतियों की संख्या औप अन्य नियमानुसार जानकारियां जरूर दर्ज करें। इसके अलावा निर्वाचन कार्यालय की व्यय शाखा में जानकारी दें।
                 मालूम हो कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों को किसी भी प्रीटिंग प्रेस से प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पाम्पलेट आदि छपवाने पर संचालक को नाम और प्रतियों की संख्या लिखवाना आवश्यक है। ऐसा नहीं किए जाने और दोषी पाये जाने पर 6 माह तक के कारावास की सजा है। इसके अलावा प्रत्याशियों को इलेक्ट्राॅनिक मीडिया और सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारण के लिये भी पूर्व प्रमाणन के निर्देश हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में गठित एमसीएमसी टीम के पास अभ्यर्थियों को विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक है।
सेना के जिक्र पर प्रतिबंध
        निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों को निर्देश जारी किया है कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मत मांगने के दौरान सेना का जिक्र नहीं करेंगे। निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के दौरान भारतीय सेना की गतिविधियों का जिक्र या उल्लेख पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने राजनैतिक दलों को पत्र जारी कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 मार्च को जारी निर्देश की छायाप्रति सभी राजनैतिक दलों को भेजी थी। आयोग ने भारतीय सेना की गतिविधियों का उल्लेख नहीं करने का निर्देश दिया है।
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