भोपाल।राज्य शासन ने राज्य एवं जिला-स्तर पर वर्ष 2017-18 में अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये हैं। इस नीति के अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारियों को स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा।जिला कोषालय अधिकारी राजाराम लडिया ने बताया कि वित्त विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमआईएस) का विकास किया है,जिसमें स्थानांतरण के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शासकीय सेवकों को उपलब्ध करवायी गयी है।राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिये शासकीय सेवकों से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जाय। शासकीय सेवकों की लॉग-इन आई.डी. उनका इम्पलाई कोड होगा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा शासकीय सेवकों को पासवर्ड प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है।
स्थानांतरण के लिये आवेदन करने की समय-सीमा 15 जून, 2017 तय की गयी है। सभी विभाग को अपनी विभागीय वेबसाइट में एमपीटेजरी पर देने के निर्देश दिये गये हैं। सॉफ्टवेयर-आईएफएमआईएस पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिये संचालनालय कोष एवं लेखा ने आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य-स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही किये जायेंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव व प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर किये जायेंगे।
तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों के अंतर्जिला स्थानांतरण विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष के स्तर पर हो सकेंगे। स्थानांतरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। स्थानांतरण नीति के अनुसार एक से 30 जून, 2017 तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।