रायपुर।राज्य सरकार ने कई उद्योगों में श्रम अधिनियमों के तहत उद्योगों के पंजीयन, उनके लायसेंस नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। छत्तीसगढ़ में कार्यरत उद्यमी अब अपने उद्योगों में इस प्रकार की जरूरतों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने लगे हैं। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत श्रम अधिकारियों के दफ्तरों में ऑनलाइन आवेदन लेने का सिलसिला इस वर्ष 15 सितम्बर से शुरू हुआ है। करीब ढाई माह में अब-तक विभाग को उद्यमियों से दो हजार 596 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।
इनमें से अब तक 313 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है।श्रमायुक्त अविनाश चम्पावत ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, बीड़ी सिगार कामगार अधिनियम, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, भवन व अन्य सान्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत उद्योंगो का पंजीयन,नवीनीकरण किया जा रहा है ।
अनुज्ञप्ति जारी करने की अधिकतम सीमा 30 दिवस निर्धारित की गयी है। इसके अलावा 4 नवम्बर से समस्त श्रम निरीक्षकों, कारखाना निरीक्षकों का स्थानीय कार्य क्षेत्र समाप्त कर दिया गया है एवं निरीक्षण की प्रक्रिया कम्प्यूटर रैन्डोमाइजेशन प्रणाली पर आधारित कर दिया गया है। निरीक्षकों का स्वविवेक से निरीक्षण समाप्त कर दिया गया है।
रैन्डोमाइजेशन प्रोसैस से प्रतिष्ठानों को निरीक्षण दिनांक की पूर्व सूचना प्राप्त होगी जिससे उनके उत्पादन कार्य में बाधा नहीं आयेगी । गैर खतरनाक श्रेणी की प्रतिष्ठानों में जहॉं पर नियोजन 250 व्यक्तियों से कम है को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है।