रायपुर।रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के प्लाटों में दी जाने वाली अधिकतम छूट 15 प्रतिशत 25 अप्रैल तक ही प्राप्त होगी. प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्षव्दय गोवर्धन दास खंडेलवाल व रमेश सिंह ठाकुर ने पिछले महीने प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार व्दारा गत दिनों प्रस्तुत बिजनेस मॉडल के आधार पर यह निर्णय लिया था कि छूट 25 अप्रैल तक ही दी जाएगी।
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आर. दीवान ने बताया कि बिजनेस के प्लाटों के अतंर्गत स्कीम लेवल व सेक्टर लेवल, मिश्रित, सार्वजनिक व अर्ध्द सार्वजनिक उपयोग के भूखंड, स्वास्थ्य व शैक्षणिक उपयोग के भूखंडों पर अब 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. वहीं आवासीय भूखंडों पर 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. यह छूट 60 दिनों में पूरी राशि जमा करने पर ही मिल रही है. यदि राशि 60 दिनों के बदले 30 दिनों में पूरी जमा की जाती है तो आवंटिती को 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जा रहा है .
आरडीए के सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट 27 अप्रैल तक
RDA की विभिन्न योजनाओं में भूखंड, भवन व अन्य बकायादारों व्दारा एक मुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट जारी है. यह छूट 27 अप्रैल तक मिलेगी. प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आर. दीवान के अनुसार आवंटितियों से लगभग 20 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है. इसकी अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2018 तक है।