कलेक्टर की अनुमति से ही होम आईसोलेशन की सुविधा मिलेगी ,चिन्हांकित कंटनमेंट जोन में दुकान खोलने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश

Chief Editor
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जशपुरनगर- कलेक्टर महादेव कावरे आज मोबाईल वेबएक्स के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मोबाईल वेबएक्स से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव, सभी एसडीएम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री पी.सुथार, डीपीएम श्री गनपत नायक और विकासखंड के सभी चिकित्सा अधिकारी सीधे जुड़े थे।उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को विकासखंड में बनाए गए आईसोलेशन सेंटर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। किसी भी प्रकार की शिकायत न होने पाए इसका विशेष ध्यान रखने कहा गया है उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम में होम आईसोलेशन के लोगों द्वारा संपर्क किया जाता है तो कोरोना कंट्रोल रूम से संबंधित विकासख्ंाड के स्वास्थ्य कर्मचारियों को संपर्क किया जाएगा और कर्मचारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति के घर में जाकर अलग शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं इसकी पुष्टि करेगा।

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उन्होंने कहा कि अलग शौचालय की व्यवस्था है तो कलेक्टर की अनुमति से ही होम आईसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।कलेक्टर ने मुख्यचिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन कोरोना टेस्ट के दिए गए लक्ष्य को शत् प्रतिशत् पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही दूरस्थ अंचल केा लोगों को कोरोना टेस्ट की सुविधा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीणजनों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को अपने गांव के निकट ही सुविधा मिल सके।

उन्होंने मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र जहां नर्स पैरामेडिकल स्टाॅप या स्वास्थ्य कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर है उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर डीएमएफ मद से स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है ताकि कोरोना संक्रमणक सुरक्षा को देखते हुए  लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए।

उन्होंने सभी एसडीएम को अपने ब्लाॅक के बनाए गए कंटेनमेंट जोन में लोगों को सामन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्प लाईन नंबर भी जारी करने के लिए कहा गया है ताकि कंटनमेंट जोन की अवधि में लोगों को बाहर न निकले और उन्हें जरूरत की सामान होमडिलीवरी के माध्यम से घर पर ही उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के दौरान चिन्हांकित क्षेत्र में व्यापारी या दुकानदार सामान विक्रय करते हैं तो उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी को अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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