कलेक्टर ने किया आदेश में संशोधन ..सिर्फ पांच घंटे के लिए खुलेंगी दुकाने..बैंकिंग के समय में भी परिवर्तन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- कलेक्टर ने दुकान खोलने और बन्द होने को लेकर नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने एक संशोधित आदेश जारी कर बिलासपुर जिले के सभी क्षेत्रों में अत्यावश्यक दुकानों के खोलने और बन्द होने के समय में परिवर्तन किया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी नए आदेश के अनुसार अब सभी मंडिया, दुकान  ठेले, गैस एजेन्सी, डेली नीड्स, किराना और मोबाइल रिचार्ज दुकानें सुबह सात बजे खुलकर दोपहर 12 बजे बंद जाएंगे।सीजीवाडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

             
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          आदेश में बताया गया है कि सभी बैंकि सुबह 10 बजे खुलेंगे। दोपहर तीन बजे बन्द होंगे। इस दौरान एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति मौके पर नहीं रहेंगे। कलेक्टर ने संशोधित आदेश में बताया है कि मिल्क पार्लर सुबह 7 से 9 बजे के बीच खुलेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच मिल्क पार्लर खोला जाएगा।

 

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