जशपुर।कलेक्टर महादेव कावरे द्वारा जिला कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने वाले 12 कर्मचारियों एवं दो कर्मचारियों को षासकीय कार्यो में उदासीनता एवं लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) के आचरण नियम 1966 (9) के तहत् निलंबित कर दिया है। प्रधान अधीक्षक जिला कार्यालय जषुपर से मिली जानकारी के अनुसार निलंबित हुए दो कर्मचारियों में कार्यालय परियोजना प्रषासक एकीकृत आदिवासी विकास विभाग जषपुर में कार्यरत सहायक ग्रेड-03 पवन सिंह पैंकरा एवं कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यरत चैकीदार रवि सिंह षामिल है।CGWALL NEWS GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कलेक्टर कावरे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारियों का मुख्यालय जिला कार्यालय अधीक्षक षाखा जषपुर होगा एवं उक्त कर्मचारियो को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर ने जिला कार्यालय में कार्यरत सभी षासकीय नियमित एवं दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में नियमित समय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने एवं अनावष्यक तथा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाही किये जाने के निर्देष दिए है।