किरणमयी की याचिका पर सिब्बल ने ऱखा तर्क..अब बृजमोहन रखेंगे अपना पक्ष

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर—2013 विधानसभा रायपुर दक्षिण सीट की कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बहस की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नायक की पैरवी की। इस दौरान कोर्ट के सामने रायपुर पूर्व महापौर किरणमयी नायक की तरफ से अपने तर्क को पेश किया। सिब्बल में पूर्व में रखे गए तथ्यों और तर्कों को मजबूती के साथ रखा।

             
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                  सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के पास रिकार्ड है कि 20 नवंबर तक भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का चुनावी खर्च 17 लाख रुपए था। जबकि 8 दिसंबर तक उन्हें 16 लाख रुपए खर्च करना था। चुनाव में इतना ज्यादा रूपए खर्च करने के मामले में आयोग ने बृजमोहन अग्रवाल को तीन बार नोटिस दी। बावजूद इसके बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार भी नोटिस का जवाब नहीं दिया।

     सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अग्रवाल ने अपने बयान में इस तरह की नोटिस मिलने से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि नोटिस मिलना और उसका जवाब नहीं देना एक तरह से स्वीकार करना है…उन्होंने तयसीमा से रकम अधिक खर्च किए हैं। इसलिए बृजमोहन का निर्वाचन रद्द किया जाए।

                     इसके बाद किरणमयी नायक ने भी अपने तर्कों को पेश किया। इसके बाद मामले में बहस पूरी हुई। मामले में अब बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से बहस होगी।

            मालूम हो कि 2013 में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट हारने के बाद पूर्व महापौर रायपुर किरणमयी नायक ने याचिक दायर की थी कि चुनाव में उनके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए। रूपयों के दम पर भाजपा प्रत्याशी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंची किरणमयी ने फिर दोहराया कि यह लड़ाई धन बल के विरुद्ध जन बल की है।..

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