कीटनाशक और बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण, कंपनी पर लगी तीस दिन की पाबंदी

Shri Mi
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रायपुर,निरस्त,मंत्रालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मनोनयन ,नगरीय निकायों,नामांकित पार्षदों,रायपुर।कृषि विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने कीटनाशी विनिर्माण इकाईयों एवं बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें से एक दल जिला दुर्ग के ग्राम रवेलीडीह क्षेत्र में स्थित कंपनी तथा एक दल के द्वारा रायपुर जिले के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित कीटनाशक विनिर्माण इकाई एवं विक्रय इकाई में दबिश दी गई। कीटनाशी इकाईयों में कीटनाशी अधिनियम एवं बीज नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर स्कंध को बंद किए जाने की कार्रवाई की गई तथा दल द्वारा जांच हेतु नमूने भी लिए गए। जिले की एक इकाई को विनिर्माण एवं विक्रय प्रतिबंध लगाकर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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संचालक कृषि ने जानकारी दी है कि जिला दुर्ग के ग्राम रवेलीडीह में स्थित कीटनाशक विनिर्माण इकाई एवं बीज कंपनी मेसर्स अथर्वा एग्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड में श्री मयंक बघेल, सहायक संचालक कृषि के द्वारा निरीक्षण किया गया। कंपनी के पास उर्वरक विनिर्माण, विक्रय एवं भण्डारण का लाईसेंस नहीं होने के बाद भी परिसर में उर्वरक का भण्डारण पाया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 का उल्लंघन पाये जाने पर भण्डारित उर्वरक के समस्त स्कंध को आगामी आदेश तक निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा उक्त कंपनी द्वारा निर्मित एक ऐसे कीटनाशक का स्कंध भण्डारित पाया गया जिसका लाईसेंस उनके द्वारा नहीं लिया गया है।

साथ ही उनके गोदाम में भारी मात्रा में मृत स्कंध (एक्सपायर्ड स्टाक) के कीटनाशक भी भण्डारित पाए गए। कीटनाशी अधिनियम-1968 का उल्लंघन पाए जाने पर भण्डारित कीटनाशक के समस्त स्कंध के विक्रय, उपयोग को आगामी 30 दिवस तक प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा उक्त कंपनी के बीज गोदाम में एक ऐसे कंपनी का धान बीज भण्डारित पाया गया। जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में बीज विक्रय, भण्डारण का लाईसेंस नहीं लिया गया है। बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश-1983 का उल्लंघन पाए जाने पर उक्त धान बीज के भण्डारित समस्त स्कंध के विक्रय, उपयोग को आगामी 30 दिवस तक प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई तथा उक्त कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इसी प्रकार दूसरे उड़न दस्ता दल के द्वारा जिला रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कीटनाशी विनिर्माण एवं विक्रय इकाई मेसर्स यूनाईटेड फास्फेट लिमिटेड में डॉ. सुमीत सोरी, सहायक संचालक कृषि के द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त कंपनी द्वारा कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 का उल्लंघन पाया गया, जिसके आधार पर मेसर्स यूनाईटेड फास्फेट लिमिटेड को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है तथा कीटनाशक विनिर्माण एवं विक्रय परिसर पर संधारित धान बीज एम.टी.यू.-1010 के विक्रय को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है तथा ऐसे उत्पाद जिनकी भौतिक वैधता समाप्त हो चुकी है, को जिला पंजीकरण अधिकारी, निरीक्षक के समक्ष डिस्पोस करने की कार्यवाही का आदेश दिया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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