♦मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ के बीच बस सुविधा मे होगी आसानी
♦शासकीय कर्मचारियो के लिए हाउसिंग बोर्ड मे मकान
रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमे विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में राहत हेतु 545 करोड़ रूपए का पैकेज दिया जा रहा है।मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के आम उपभोक्ताओं , किसानों और उद्योगों को विद्युत की दरों में रियायत देने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रदेश के 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 37 पैसे प्रति यूनिट व्हीसीए चार्जेस के भुगतान से मार्च 2017 तक छूट दी जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 95.61 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के 3.46 लाख किसानों को निःशुल्क विद्युत की पात्रता तक 37 पैसे प्रति यूनिट व्हीसीए चार्जेस के भुगतान से छूट दी जाएगी। जिसमे राज्य शासन द्वारा 94.78 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत प्राप्त कर रहे प्रदेश के मिनी स्टील उद्योग एवं रि-रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 1.40 रूपए प्रति यूनिट की रियायत मार्च 2017 तक दी जाएगी। राज्य शासन से 355 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा। साधारण प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत धारा 294,323,279,336,341,342,337,447,448,506 के प्रकरण, आबकारी अधिनियम 34 (ए), मोटर व्हीकल अधिनियम, पुलिस एक्ट, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13, अन्य ऐसे अपराध जिनमें छह माह तक के कारावास तथा 5000 रूपए तक जुर्माने का प्रावधान है, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (बी)(बी) के प्रकरण जिनमें चाकू या छुरी गैर आग्नेय अस्त्र जप्ती से संबंधित अधिकतम 3 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित होने वाले अपराध के प्रकरणों की वापसी की अवधि 31 दिसम्बर 2011 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2014 किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की अवधि 31 दिसम्बर 2012 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2015 करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माह मई 2016 के दूसरे पखवाड़े तक कुल 1892 प्रकरणों में जिला दण्डाधिकारियों द्वारा प्रकरण वापसी हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से कुल 1718 प्रकरणों पर वापसी हेतु अनुमोदित प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष आवेदन लगाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पारस्परिक यातायात समझौता के तहत मध्यप्रदेश के वाहनों को छत्तीसगढ़ में लॉजी अथवा साल्हेटेकरी की ओर से आने वाले वाहनों को डोंगरगढ़ तक और अमरकंटक अथवा डिंडौरी की ओर से आने वाले वाहनों को कबीर चबूतरा तक वाहनों को मध्यप्रदेश राज्य का टैक्स जमा होने की स्थिति में संचालन करने पर कर से छूट दी जाएगी।
रायपुर तथा बिलासपुर में स्मार्ट सिटी विशेष परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन यान (स्पेशल परपज व्हीकल) का गठन करने का निर्णय लिया गया।सभी 146 ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास निर्माण का निर्णय लिया गया। योजना का क्रियान्यवन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जाएगा। इसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के लगभग 6424 मकान बनाए जाएंगे। इसमें लगभग 827 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय संभावित है। आवास निर्माण के लिए शासकीय भूमि जिला कलेक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना को दो वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य है।
शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी राज्य भविष्य निधि में ब्याज दर एक अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि के लिए 8.1 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर लागू होगा।संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज का विलय संस्थागत वित्त संचालनालय में करने के लिए छत्तीसगढ़ कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया जाएगा।