भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नि और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि एक लाख को बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामैनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने का निर्णय भी लिया गया।
पत्रकारों को आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
मंत्रि-परिषद ने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा। अनुदान 25 लाख रूपये के आवासीय ऋण पर मिलेगा। यह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पाँच वर्ष के लिये दिया जायेगा। यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नि को एक ही आवास के लिये इसी वित्तीय वर्ष से दी जायेगी।