कोरियर सर्विस के खिलाफ शिकायत…ठोका 2 लाख रूपयों का दावा…वकील ने बताया पक्षकार को हुआ भारी नुकसान

BHASKAR MISHRA
2 Min Read
बिलासपुर— एक पत्रकार ने अपने वकील के जरिए उपभोक्ता फोरम में कोरियर सर्विस की लापरवाही के लिए दो लाख रूपयों का दावा ठोका है। वकील ने बताया कि कोरियर सर्विस की लापरवाही से याचिकाकर्ता को मानसिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। उपभोक्ता फोरम में मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
                       एक सामाचार चैनल के पत्रकार ने अपने वकील योगेश्वर शर्मा के माध्यम से कोरियर सर्विेस पर लापरवाही के लिए दो लाख रूपयों का दावा ठोका है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता देश के बड़े मीडिया संस्थान का जिम्मेदार रिपोर्टर है। याचिकाकर्ता ने बिलासपुर होटल प्रीत के बाजू में स्थित DTDS कोरियर के खिलाफ मुकदमा ठोका है। पत्रकार ने डीटीडीएस कोरियर सर्विस को पेन ड्राइव के माध्यम से स्पेशल स्टोरी दिल्ली भेजा। पैन ड्राइव भेजते समय DTDS कोरियर सर्विस कर्मचारी ने बताया कि अर्जेट भुगतान पर पैन ड्राइव समय से दोन दिन पहले पहले बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाएगा। पत्रकार ने कोरियर सर्विस को  अर्जेंट डिलेवरी के लिए 290 रूपया चार्ज भी दिया।
                याचिकाकर्ता ने डीटीडीएस सर्विस के माध्यम से 3 जुलाई को 290 रुपये का भुगतान कर पैन ड्राइव दिल्ली भेजा। याचिकाकर्ता का कोरियर 7 जुलाई यानी 5 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली नही पहुचा। जिसकी जानकारी DTDS कोरियर के ऑनलाइन ट्रैकिंग से ली गयी। आनलाइन से यह भी जानकारी मिली कि दिल्ली के जिस पते पर पैन ड्राइव भेजा गया…वहां अभी तक कोरियर पहुचा ही नही। बल्कि कोरियर गुड़गांव पहुंच गया है।
                      उपभोक्ता की तरफ से उपभोक्ता फोरम में DTDS की घोर लापरवाही के खिलाफ याचिका पेश कर दो लाख रूपये रूपए की क्षतिपूभरिति की मांग की गयी है। इसके अलावा पांच हजार रूपए का अतिरिक्त वकालत खर्च भी मागा गया है। योगेश्वर शर्मा ने बताया कि समय पर पैन ड्राइव नहीं पहुंचने से याचिकाकर्ता को मानसिक,शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम कोर्ट में 18 जुलाई 2019 को होगी।
close