बिलासपुर/ रायपुर— नोबेल कोरोना वाइरस संक्रमण-रोकथाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पाॅवर कंपनी ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक विभागाध्यक्ष निवास से सभी कार्य संपादित किए जाएंगे।
नोबेल कोरोना वाइरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी प्रबंधन ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश पाॅवर कंपनीज के प्रदेश भर में संचालित सभी कार्यालयों पर लागू होंगे।
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश माथुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि पाॅवर कंपनीज के विभागाध्यक्ष 31 मार्च 2020 तक निवास से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे। कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एच.के.पाण्डेय की तरफ से जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के सभी कार्यालय अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्य 31 मार्च 2020 तक नही करेंगे। ऐसे कार्यालयों के अधिकारियों, /कर्मचारियों को अत्यावश्यक कार्य होने पर ही न्यूनतम संख्या में कार्यालय में बुलाया जाएगा।
पाॅवर कंपनी से जारी आदेश के अनुसार प्रिवेन्टिव मेन्टेन्स को लेकर शट डाउन पर रोक लगा दिया गया है। बिजली घरों. एफ.ओ.सी., लोड डिस्पेच सेंटर, हेल्प डेस्क (कंट्रोल रूम/काॅल सेंटर) में पर्याप्त संख्या में शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती होगी। ‘‘वर्क फ्राम होम’’ के दौरान सभी अधिकारियों , कर्मचारियों को मोबाईल-टेलीफोन के हमेशा सम्पर्क रहना होगा। बिजली मेंन्टेंस दल को पर्याप्त मात्रा में मास्क और हेण्ड सेनेटाइजर अथवा लिक्विड हेण्डवाॅष उपलब्ध कराए जाएंगे। पाॅवर कंपनी के सभी परिसर कार्यालयों, प्लांट में जनसाधारण की आवाश ही को नियंत्रित करने का भी निर्देश दिया गया है।
कोरोना वाइरस के संक्रमण से निपटने में शामिल कार्यालय बिजली आपूर्ति से संबंधित कार्यालय, पाॅवर जनरेशन प्लांट, सबस्टेशन, लोडडिस्पेच सेंटर, अस्पताल, सुरक्षा और फायर विभाग, जल प्रदाय, साफ सफाई, स्वच्छता विभाग पूर्ण सुरक्षा विषयक उपायों को अपनाते हुए कार्य करेंगे।
पावर कम्पनी प्रशासन ने कहा है कि ब्रेक डाउन और इमरजेंसी मेटेनेंस के दौरान ही शटडाउन लिया जायेगा। इमरजेंसी कार्याें में जुटे कार्यालयों में रोस्टर बनाकर कार्मिक की तैनाती होगी।
बिजली अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी
अत्यावष्यक सेवाओं में लगे बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों और वाहन चालकों समेत अन्य कर्मियों को आवागमन में सहजता के लिये आवश्यक परिचय पत्र जारी किए गए हैं। आपातकाल में राज्य शासन के निर्देशानुसार जन हितैषी कार्यों के सुगम संचालन में बिजली विभाग की समुचित सहभागिता बनी रहे।