कोरोना से बचाव:देशी-विदेशी शराब दुकान 25 मार्च तक बंद,अधिकारी कर्मचारियो के अवकाश पर प्रतिबंध,कलेक्टर का आदेश जारी

Shri Mi
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य और लोकशान्ति की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में स्थित समस्त देशीध्विदेशी मदिरा दुकानों को 25 मार्च तक पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर तिवारी ने आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण/बचाव हेतु जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंधित किया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान न करें। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति निर्मित होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 31 मार्च तक मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय किये जा सकें।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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