जगदलपुर।बस्तर जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत महामारी रोग अधिनियम के संदर्भ में कोविड-19 के संक्रमण बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के दृष्टिकोण से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत् जिले के सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कि संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सामान्य परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाए। विशेष परिस्थितियों या अपरिहार्य करणों से कलेक्टर की अनुमति लेकर ही अवकाश स्वीकृत करने कहा गया है।
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