गुटका सिगरेट प्रेमियों को राहत.. प्रशासन का संशोधन आदेश..शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जिला प्रशासन ने संशोधन आदेश जारी कर ग्रीन जोन में संचालित पान ठेला व्यवसायियों और सैलून संचालको राहत दी है। पुराने आदेश में आंशिक संसोधन के साथ जिला प्रशासन ने शर्तों और दिशा निर्देश पर पान ठेला और सैलून संचालकों को व्यवसाया करने की छूट दी है।

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                    जिला प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सिगरेट,बीड़ी, तम्बाकू,पान,गुटखा च्युइंग गम का उपयोग ठेला या सार्वजनिक स्थन पर सेवन करने की छूट नहीं रहेगी। पान ठेले से इन सामाग्रियों के विक्रय पर प्रतिबन्ध हटाया जाता है। मतलब दुकान का संचालन किया जा सकता है। 

जिला प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि नाई,सैलून,स्पा सेवा व्यवसाय पर भी प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। लेकिन संचालकों को ग्राहक का नाम,पता,मोबाइल का व्यौरा लेना होगा। किसी व्यक्ति पर उपयोग की गयी वस्तु या सामाग्री का दुबारा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं किया जाएगा। संचालक डिस्पोजल सामाग्री का उपयोग करेंगे।

निर्माण,उद्योग, शासकीय या निजी कार्यालय उचित मूल्य की दुकानों,गैस एजेंसी हास्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों,होम डिलिवरी रेस्टोरेन्ट,पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दुकानों का संचालन सुबह सात बजे से दोपहर तीन के स्थान पर 4 बजे तक किया जाएगा।

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