गुटखा, पान,सामान्य थूक थाक करने पर कार्रवाई..माना जाएगा दंडनीय अपराध..मंत्रालय का फरमान..करें आदेश का पालन

BHASKAR MISHRA
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सीजीवाल...सरकारी और निजी कार्यालयों, फैक्टियों, दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ केन्द्र सरकार सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। केन्द्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों में थूकने वालों पर दंडनीय अपराध मामला दर्ज करने को कहा है।

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            केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि देश भर में सरकारी और निजी कार्यालयों में पान और गुटखा थूकने पर सख्ती से रोक लगायी जाए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से परहेज करें।

                   कार्मिक मंत्रलय को दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रलय ने जारी किए हैं। मामले की जानकारी सभी मंत्रलयों को दी गयी है। दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी को अनिवार्य किया गया है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्यस्थल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह दंड राज्य या केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होगा।

                      केंद्र सरकार ने उप सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को दफ्तर में आना शुरू करने को कहा है। इससे पहले, केवल 33 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की अनुमति थी।

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