गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यालय 20 अप्रैल से आंशिक रूप से खुलेंगे,लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश

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बिलासपुर।गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में महामारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के आदेशानुसार पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई, तक बढ़ा दिया गया है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 16 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को देश में महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए भारत सरकार के मंत्रालयोंध्विभागों, राज्यध्केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों एवं राज्यध्केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये संशोधित दिशा निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयीय आदेश जारी किया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की समयावधि को बढ़ाकर 3 मई, 2020 किया है। इसके साथ ही विभिन्न स्थितियों का अवलोकन एवं लंबित कार्यों के आंकलन के साथ ही वीईटी-2020, त्रिपक्षीय एमओयू, बजट एवं अन्य वित्तीय तैयारियों, यूजीसीध्एमएचआरडी की सूचनाओंध्निर्देश, आरटीआई आवेदन, भर्ती प्रक्रिया आदि तथा अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखने की अनिवार्यता को देखते हुए महसूस किया गया कि न्यूनतम गैर-शैक्षणिक स्टाफ को कार्यालय आना है।अतएव 28 मार्च, 2020 को पूर्व में जारी कार्यालयीय ज्ञाप के अनुक्रम में सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि-

  1. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर 03 मई, 2020 तक बंद रहेगा।
  2. अकादमिक कार्यक्रम को बनाये रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा।
  3. हालांकि विश्वविद्यालय का कार्यालय उप सचिव एवं उससे बड़े स्तर के अधिकारियों की सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुला रहेगा। शेष अधिकारी एवं स्टाफ आवश्यकता के अनुरूप 33 फीसदी तक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
  4. उप सचिव स्तर से कम के न्यूनतम अधिकारी एवं स्टाफ संबंधित अनुभाग प्रमुख द्वारा बनाये गये साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्यालय में दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से उपस्थित होंगे।
  5. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे एवं समय-समय पर सरकारध्विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गये बचाव के उपायध्सलाहध्सेनेटाइजेशन हेतु निर्देशों का पालन करेंगे।
  6. विश्वविद्यालय परिसर में गुटखा, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध होगा, थूकना भी पूर्णतः वर्जित होगा।
  7. सभी शैक्षणिकध्गैर शैक्षणिक सदस्यध्स्टाफ अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपस्थित रहेगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय के कर्मचारी को उपयुक्त अवकाश आवेदन जमा करना होगा।
  8. जो (शिक्षकध्गैर शैक्षणिक सदस्यध्स्टाफ) किसी निर्धारित दिन पर घर से कार्य कर रहा है को फोन एवं संचार के साधनों पर उपलब्ध रहना होगा एवं आपात स्थिति में बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
    मध्य भारत के अग्रणी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर अंजिला गुप्ता के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए किये जाने वाले सभी व्यावहारिक पहलूओं पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा रहे समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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