गौरव पथ पर हाईकोर्ट का एक्शन

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज गौरव पथ पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि  जनता की पूंजी को किसी भी सूरत में बरबाद होने नहीं दिया जाएगा। मणिशंकर पाण्डेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है।

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                      मणिशंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक कुमार गुप्ता ने कहा कि गौरव पथ निर्माण में दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्रवाई करे। जस्टिस ने मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी कर कहा है कि मुख्य सचिव तीन सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

                               गौरव पथ में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने निर्माण से जुड़े संबधित ठेकेदारों से राशि की रिकवरी और गौरव पथ को मानक स्तर पर तैयार करने को कहा है।

                                 याचिका में गौरव पथ निर्माण में अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिम्प्लेक्स और सांई कन्स्ट्रक्शन की अहम् भूमिका है। गौरव पथ जांच टीम ने ठेकेदारों के अलावा निगम इंजीनियर और अधिकारियों को दोषी पाया है।

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