गौरांग मामले में तीन आरोपियो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

BHASKAR MISHRA
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supreme courtरायपुर—सुप्रीम कोर्ट से गौरंग बोबड़े संदिगध मौत के मामले में हिरासत में लिए गए तीन लोगों आरोपियों को जमानत मिल गयी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने किशुंक,करण और अंकित को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

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                 मैग्नेटो माल में गौरांग बोबड़े संदिघ्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। मालूम हो कि कुछ महीने  मैग्नेटो माल में गौरांग बोबड़े की लाश बेसमेन्ट में मृत अवस्था में मिली थी। बिलासपुर पुलिस ने काफी छानबीन के बाद 304 (2 ) के तहत तीनों को हिरासत में लिया था। मामले में सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था।

                                     सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जे.एस मेहर और अरूण मिश्र की डबल बेंच ने अंकित मल्होत्रा,करण खुशलानी,किंशुक अग्रवाल की जमानत देने के आदेश दिया है। जमानत याचिका के खिलाफ मृतक गौरंग बोबड़े के पिता श्रीरंग बोबड़े की तरफ से अभिनव श्रीवास्तव अावेदन दिया था। लेकिन श्रीरंग बोबड़े के आवेदन को दर किनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया है।

 

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