गौहत्या के जिम्मेदार पर FIR..पशु क्रूरता और IPC की धारा 429 पर अपराध दर्ज..कलेक्टर ने दिया सख्त आदेश-नहीं बचना चाहिए अपराधी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिस कप्तान ने गाय मौैत मामले में अज्ञात दोषियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है।  कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने बताया कि जांच का आदेश दिया गया है। बिना हिलाहवाली रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। इसके बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि गायों का अंतिम संस्कार किया गया है। मुआवजा भी हमने तत्काल दिए जाने का एलान किया है।कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि मूक जानवारों की मौत बहुत दुखद है। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा। उसके हम नहीं छोड़ेंगे। जांच का आदे दिया गया है। साथ ही पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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                              पुलिस जानकारी के अनुसार जांच का इंतजार है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनिमयम की धारा 13 के अलावा आईपीसी की धारा 429 का अपराध दर्ज किया गया है।

                 जानकारी देते चलें कि मेड़पार में जर्जर कमरे में रात तक गायों को बन्दकर रखा गया। सुबह जानकारी मिली कि 50 गायों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच का आदेश दिया। इसके अलावा पुलिस कप्तान से बातचीत के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज भी किया गया है। 

                 

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