घटिया सामान बेचने वालों पर शिकंजा, लेब टेस्ट के बाद दो दुकानदारों पर जुर्माना

Shri Mi
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कोंडागांव।जिले मे गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री बेचने वालो पर प्रशासनिक शिंकजा तेज किया गया। इस क्रम मे आम जनता को गुणवत्तायुक्त सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देश एवं जिला कलेक्टर नीलकण्ठ टीकाम के आदेश का पालन करते हुए स्थानीय व्यापारियो से खाद्य सामग्रियो के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमुना संकलित किया गया था। जिसे प्रयोगशाला मे जांच के उपरान्त अवमानक पाया गया।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

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इसके चलते खाद्य सामग्रियो के विक्रेताओ पर प्रकरण पंजीबद्ध करके एडीएम कोर्ट मे अभियोजन दायर किया गया था। इस संबंध मे कोर्ट द्वारा कार्यवाही करते हुए संजय स्वीट्स के संचालक  नरपत सिंह पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

साथ ही एक अन्य प्रकरण मे साबूदाना खाद्य सामग्री के मिथ्या छाप पाए जाने पर शंकर ड्रायफु्रट रायपुर एवं संचालक समीर गुप्ता पर 5000-5000 का अर्थदण्ड लगाते हुए चेतावनी दी गई।

ज्ञात हो कि जिले मे इस तरह कुल 31 प्रकरणो मे दिनांक 3.अक्टूबर 2015 से अब तक कुल 2,83,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। इस तरह कुछ अन्य प्रकरण एडीएम व सीजीएफ कोर्ट मे विचाराधीन है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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