मबिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महासमुंद के सांसद चंदूलाल साहू के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की चुनाव याचिका आज खारिज कर दी ।हाई कोर्ट ने यह मानने से इंकार कर दिया कि चुनाव में चंदूलाल साहू नाम के कई उम्मीदवारों के खड़े होने की वजह से जोगी को चुनाव जीतने में बाधा पहुंची। महासमुंद से विजयी भाजपा उम्मीदवार चंदूलाल साहू के विरुद्ध सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जोगी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद हाईकोर्ट में उन्होने चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि चंदूलाल साहू ने अपने नामांकन के साथ शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया था, समय पर नामांकन नहीं भरा, नामांकन में त्रुटियाँ भी थीं। इसके अलावा चंदूलाल साहू नाम के छह अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराया गया। इन्होने जो जमानत राशि जमा की उनमें नोट के सीरियल भी क्रम से थे।इससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ और जो वोट अजीत जोगी को मिलते वे जानबूझकर खड़ा कराए गए निर्दलीय उम्मीदवारों को मिल गया। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। जून माह में याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और जस्टिस गौतम भादुड़ी ने फैसला सुरक्षितरख लिया था।