चंपारण में पकड़ाया बलात्कार का आरोपी…आपत्तीजनक फोटो दिखाकर किया ब्लैकमेलिंग..पहुंच गया केन्द्रीय जेल

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर…मस्तूरी थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग कर बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस आईपीसी की धार 376 और आईटी एक्ट 67(A) के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम गोविंंद साहू है।
            बिलासपुर पुलिस ने दबाव बनाकर युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के बाद वरिष्ट पुलिस कप्तान आरिफ शेख ने एडिश्नल एसपी ग्रामीण, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय समेत थाना प्रभारी डीके कुर्रे को निर्देश देकर युवती के परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेने को कहा था।
          एडिश्नल एसपी अर्चना झा ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पतासाजी कर आरोपी गोविन्द साहू को रायपुर के चंपारण से गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम खपरी थाना मस्तूरी का है । पीड़ित युवती और परिजनों ने थाना पहुंचकर बताया कि आरोपी ने युवती से  मोबाइल पर संपर्क किया। इसके बाद आरोपी लगातार बातचीत करता रहा। इस दौरान उसने बातचीत को रिकार्ड भी कर लिया। धीरे धीरे उसने घर के अन्य सदस्यों का भी नम्बर हासिल कर लिया।
               परिजनों ने थाना में बताया कि आरोपी ने बातचीत के रिकार्ड को शेयर करने की धमकी देने लगा। 14 अक्टूबर 2018 को घर पहुंच गया। रिकार्ड की गयी बातचीत को वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार किया। इसके बाद आपत्तिजनक फोटो भी खींचा। बाद में फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बनाने लगा । इंकार करने पर आरोपी ने फोटो को वायरल भी कर दिया।
               अर्चना झा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गोविन्द साहू के खिलाफ 29 नवम्बर को मस्तूरी थाना में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस कप्तान के निर्देश पर आरोपी को पतासाजी के बाद रायपुर के चंपारण में गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी गोविन्द साहू पिता केजाराम साहू उम्र 20 वर्ष से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल को जब्त किया गया। जांच पड़ताल के दौारन आरोपी की मोबाइल में युवती की अश्लील फोटो भी पाया गया।
              आरोपी को पूछताछ के आईपीसी की धारा 376 और आईटी एक्ट 67(A) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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