चकरभाठा एअरपोर्टः हाईकोर्ट का आदेश ..राज्य अपने हिस्से का काम पूरा करे.. आवेदन पर सेना जमीन उपलब्ध कराए

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार अध्यक्ष संदीप दुबे अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की तरफ की तरफ से पेश जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की डबल बैंच ने आज आदेश पारित किया है। जानकारी देते चले कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा था।
 
           हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने आज एयरपोर्ट को लेकर आदेश पारित कर दिया है। जानकारी देते चलें कि याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश राम चन्द्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका पर आदेश पारित करने सुरक्षित रखाथा।
 
        डबल बैंच ने आदेश जारी कर राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए विकास के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति तुरंत जारी करे। मालूम हो कि  एयरपोर्ट एकाउंट में फण्ड होने के बावजूद 1.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 3 माह से लंबित है।
       
           उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार की तरफ पेश किए गए रिपोर्ट में सभी अधूरे काम को अक्टूबर2020 तक पूरा करे।  वस्तु स्थिति की जानकारी तुरंत डीजीसीए को दी जाए। जिससे कि वह 3-सी लाइसेंस के लिए बिना देरी के निरीक्षण कर सके। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सेना से आवश्यक जमीन लेने के लिए उचित फॉर्मेट में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करे। 
 
          आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश रक्षा मंत्रालय और अन्य अधिकारियों को दिए जाते है। हाईकोर्ट ने आदेश के अंत मे कहा है कि  मामला व्यापक जनहित का है।  इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में आपसी सहयोग से कारवाही करे। साथ ही अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के पहले उच्च न्यायालय को अवगत कराएं।
 
 
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