चयन प्रक्रिया पर कोर्ट की मुहर

BHASKAR MISHRA
1 Min Read

high_court_visualबिलासपुर–हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए सहायक जनसंपर्क अधिकारी की चयन प्रक्रिया को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी है।गौरतलब है कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों पर भर्ती के लिए 11 जून 2014 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके लिए अभ्यर्थियों से आनलान आवेदन मंगाए गये थे। सिलेबस भी जारी किया गया था।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                         बावजूद इसके परीक्षा में 15 प्रश्न ऐसे पूछे गये थे जो सिलेबस से बाहर के थे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद पीएससी ने माडल आंसर जारी किया और विद्यार्थियों से दावा आपत्ति मंगाया गया। लेकिन दावा आपत्ति के निराकरण के बगैर ही पीएससी ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया।  अभ्यर्थी प्रेम प्रकाश पांडेय समेत अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

            हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। पी.एस.सी व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। शासन और लोकसेवा आयोगा के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया को नियम विपरीत बतानेवाली याचिका को खारिज कर दी है।

close