बिलासपुर– हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज दहेज प्रताड़ना और हत्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी चिकित्सक की अपील खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चिकित्सक को आजीवन कारावास की निचले अदालत के फैसले को सही ठहराया है। मामला साल 1999 के रायगढ़ का है। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।
लोभी डाकटर ने दहेज में कार ना देने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। रायगढ़ सेसंस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डाक्टर के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचले अदालत के फैसेल के खिलाफ अनिल कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सेसंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।