चिटफंड कंपनी की जमीन और अचल सम्पत्ति कुर्क होगी, जमाकर्ताओं की रकम वापस करने कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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कवर्धा।
जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने चिटफंड कंपनी द्वारा राशि दोगुना करने का प्रलोभन देकर राशि वापस नहीं करने की शिकायत पुलिस थाना करने तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के प्रतिवेदन की विवेचना के बाद चिटफंड कंपनी से जमाकर्ताओं की धन वापसी हेतु भूमि-अचल संपत्ति कुर्क करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायालय कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती झुला बाई पति शत्रुहन गोंड़ ग्राम झण्डी ने वी रियालिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी ममता नगर चौक जीई रोड़ राजनांदगांव के संचालकों द्वारा अधिक ब्याज देने एवं कम समय में राशि दोगुना करने का प्रलोभन देकर ठगे जाने की रिपोर्ट थाना भोरमदेव में की थी। थाना भोरमदेव में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उपरांत न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त कंपनी तथा उसके संचालकों के नाम की संपत्ति को निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत जमाकर्ताओं की धन वापसी हेतु कुर्की करते हुए अंतःकालीन (अंतरित आदेश) पारित किया गया है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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न्यायालय कलेक्टर द्वारा वी रियालिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी तथा उनके संचालकों (14 लोगों) को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए समक्ष में सुनवाई हेतु आहुत किया गया। इनमें से तीन लोगों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना तर्क प्रस्तुत किया, जो समाधानकारक नहीं पाये जाने तथा शेष अनावेदकों द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

कंपनी तथा संचालक के विरूद्ध जिन्हें नोटिस जारी किया गया, उनके नाम इस प्रकार है-पंचूलाल पंधारे ग्राम जामड़ी जिला-गोंदिया महाराष्ट्र, रेखा निवारे ग्राम तिरोड़ी जिला बालाघाट, निलेश सिस्टर कलोनी चंद्रपुर महाराष्ट्र, बुद्धदास सिस्टर कलोनी चंद्रपुर महाराष्ट्र, भीखमचंद पारागांव जिला राजनांदगांव, गणेश राम वर्मा, घोंघा जिला राजनांदगांव, रमेश कुमार साहू, रेवाडीह जिला राजनांदगांव, पन्ना लाल साहू परसबोड़ जिला राजनांदगांव, कमलेश वर्मा रिद्धि सिद्धि कलोनी राजनांदगांव, गायत्री वर्मा रिद्धि सिद्धि कलोनी राजनांदगांव, उदक्ष कुमार रिद्धि सिद्धि कलोनी राजनांदगांव, वेद प्रकाश वर्मा रिद्धि सिद्धि कलोनी राजनांदगांव, मीणाधर वर्मा सुखाताल जिला कबीरधाम और परदेशी पटेल ग्राम सरेखा जिला कबीरधाम शामिल है। इनमें से कमलेश वर्मा, वेदप्रकाश वर्मा एवं मीणाधर वर्मा ने न्यायालय में प्रस्तुत हुए शेष अनावेदक अनुपस्थित रहे।

न्यायालय कलेक्टर द्वारा कुर्की की गई संपत्ति का विवरण इस प्रकार है- ग्राम चवेली पटवारी हल्का नंबर 22 राजस्व निरीक्षक मंडल घुमका तहसील राजनांदगांव में खसरा नंबर क्रमशः 468/3, 468/5, 468/6, 471, 493/1, 493/2, 493/3 रकबा क्रमशः 0.4860, 0.3700, 0.0320, 0.0810, 0.8090, 0.8090, 0.8090 हेक्टेयर, ग्राम पारागांव(खुर्द) पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील डोंगरगढ़ भूमि खसरा नंबर 513 रकबा 3.62 एकड़, ग्राम कौरिनभाठा वार्ड नंबर 39 राजनांदगांव रिद्धि-सिद्धि कालोनी खसरा नंबर 401/1$2, 403/2$3$4$5, 404, 412/2$6$7$8 कुल रकबा 0.043 का टुकड़ा एवं कवर्धा खास पटवारी हल्का नंबरर 18 राजस्व निरीक्षक मंडल कवर्धा खसरा नंबर 91/1 रकबा 0.036 हेक्टेयर कुर्की करते हुए अंतःकालीन (अंतरित आदेश) पारित किया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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